सुप्रीम कोर्ट: हिरासत में लिया तो 24 घंटे में पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने, नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी
सुप्रीम कोर्ट: हिरासत में लिया तो 24 घंटे में पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने, नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी- Significant Supreme Court ruling Anyone taken into custody must be produced before magistrate within 24 hours
पूरी खबर मूल प्रकाशक की है। मुगल न्यूज़ हेडलाइन/सार दिखाता है और आपको स्रोत पर भेजता है।
पूरी खबर प्रकाशक साइट पर पढ़ें →